BREAKING NEWS:

जोगिन्दरनगर में प्राकृतिक आपदा की घटना में महिला की मृत्यु !

Image
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को जोगिन्दरनगर क्षेत्र में एक दुःखद प्राकृतिक घटना में सामेश्वरी शर्मा (49 वर्ष), निवासी सुल्तानपुर, जिला कुल्लू की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह अपने परिवार के साथ माता सिमसा देवी मंदिर जा रही थीं। बाहमणू नाला के समीप वाहन रोकने के बाद वह पानी लेने के लिए नीचे गईं, तभी पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने के कारण उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल जोगिन्दरनगर पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जोगिन्दरनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण कर पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह घटना प्राकृतिक आपदा के कारण होना पाई गई है तथा मामले में धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

हिमाचल: वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15 हजार तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

 

Comments