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देशराज ( बाबा) एसएमसी प्रधान बने!

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लडभड़ोल (मिन्टु शर्मा): राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल) पंजालग में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के चुनावों का सफल आयोजन किया गया। इस चुनाव में देशराज (बाबा) को सर्वसम्मति से समिति का नया प्रधान चुना गया है। उनके चयन पर पूरे स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। ​इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने नवनियुक्त प्रधान देशराज बाबा को बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: ​विजय कुमार (प्रवक्ता/लेक्चरर) ​शमशेर सिंह (प्रवक्ता/लेक्चरर) ​संजय राणा (डीपीई - शारीरिक शिक्षा शिक्षक) ​नोट: सर्वसम्मति से हुआ यह चुनाव यह दर्शाता है कि स्कूल के विकास और बच्चों के भविष्य को लेकर पूरे क्षेत्र और स्कूल प्रशासन में आपसी तालमेल और एकजुटता है।

हिमाचल: वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15 हजार तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

 

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