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बधाई हो ग्राम पंचायत तुलाह के गांव चुल्ला के टेकचंद शर्मा सेना में बने मेजर।

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लडभड़ोल (मिन्टु शर्मा)गांव चुल्ला के स्वर्गीय बाबू बलीराम शर्मा के पुत्र टेकचंद शर्मा गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय सेना में मेजर बने। वे हाल ही में पिछले वर्ष 2025 स्वतंत्रता दिवस के मौके में कप्तान बने थे। टेकचंद शर्मा पिछले अठाईस वर्षों से भारतीय सेना की जैक लाई रेजिमेंट में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात हैं। इस बीच वे विदेश में यूएन मिशन के तहत साउथ सूडान और इमटराट के तहत भूटान में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। टेकचंद शर्मा जी ने वर्ष 1984 में हाई स्कूल तुलाह से दसवीं, 1989 में धर्मशाला कालेज से ग्रेजुएशन, 1995 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से एमए और 1996 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एम फिल की है, जिसमें वे गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। इसके बाद 1997 में वे सेना में डायरेक्ट एंट्री लेकर आरटी जेसीओ के पद पर तैनात हुए। टेकचंट शर्मा इसका श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों व परि जनों को देते हैं। प्रमोशन के इस मौके पर टेकचंद १. जी को बहुत-बहुत बधाई।

किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करें-एसडीएम

 

जोगिन्दर नगर, 25 मार्च-कोविड-19 संक्रमण के चलते अब किसी भी तरह के आयोजन के लिए लोगों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने को प्रदेश सरकार के आयोजन पंजीकरण वेब पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन  (covid.hp.gov.in) पर लॉग इन करना होगा।
इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत अब सभी तरह के आयोजनों के लिए आयोजकों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते वक्त आयोजकों को आयोजन के प्रकार, आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आयोजन स्थल, आयोजन की तिथि, आवेदक का संपूर्ण विवरण तथा संपूर्ण पते की जानकारी के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण जैसे आधारकार्ड, पते का प्रमाण इत्यादि को भी अपलोड करना होगा।
उन्होने बताया कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए अब ऑनलाइन अनुमति जरूरी है। उन्होने बताया कि घरों के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकत्तम 50 प्रतिशत क्षमता या 200 जो भी कम है कि अनुमति होगी जबकि खुले मैदानों व स्थानों के आकार का 50 प्रतिशत जारी एसओपी के आधार पर अनुमति का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा सामुदायिक रसोई या धाम इत्यादि के लिए भी रसोईयों को कोविड-19 रैपिड एंटीजन टैस्ट या आरटीपीसीआर टैस्ट से गुजरना होगा तथा कोविड 19 संबंधित टैस्ट रिपोर्ट 96 घंटे पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुकिंग स्टॉफ को मास्क, दस्ताने व हैडकवर सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओर भी दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
उन्होने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51-60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी लोगों से फेस मास्क का नियमित तौर पर इस्तेमाल करने एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आहवान किया है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

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