BREAKING NEWS:

देशराज ( बाबा) एसएमसी प्रधान बने!

Image
लडभड़ोल (मिन्टु शर्मा): राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल) पंजालग में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के चुनावों का सफल आयोजन किया गया। इस चुनाव में देशराज (बाबा) को सर्वसम्मति से समिति का नया प्रधान चुना गया है। उनके चयन पर पूरे स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। ​इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने नवनियुक्त प्रधान देशराज बाबा को बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: ​विजय कुमार (प्रवक्ता/लेक्चरर) ​शमशेर सिंह (प्रवक्ता/लेक्चरर) ​संजय राणा (डीपीई - शारीरिक शिक्षा शिक्षक) ​नोट: सर्वसम्मति से हुआ यह चुनाव यह दर्शाता है कि स्कूल के विकास और बच्चों के भविष्य को लेकर पूरे क्षेत्र और स्कूल प्रशासन में आपसी तालमेल और एकजुटता है।

प्रिंटर व प्रकाशक के उल्लेख बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि सामग्री का मुद्रण प्रतिबंधित-एसडीएम नियमों की अवहेलना होने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हो सकती है जेल या जुर्माना


 जोगिन्दर नगर, 12 अक्तूबर-आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री के मुद्रण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें 6 माह की कैद या फिर आर्थिक तौर पर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
इस बारे जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन, 2022 की घोषणा होने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से विभिन्न राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री का मुद्रण करवाया जाना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रिंटर प्रकाशक से घोषणा की दो प्रतियां प्राप्त किये बिना, जो दो प्रसिद्ध लोगों द्वारा प्रमाणित न हो को भी प्रकाशित नहीं करेगा।
उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए की उपधारा 1 व 2 के अनुसरण में प्रिंटर को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां निर्धारित प्रकाशक व प्रिंटर की घोषणा की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर देनी होगी। उन्होने कहा कि इस संदर्भ में नियमों की अवहेलना होने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत 6 माह की जेल या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

 

Comments