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लडभड़ोल के प्राचीन दलेड मंदिर में विहिप की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार

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लडभड़ोल के प्राचीन दलेड मंदिर में विहिप की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार विश्व हिन्दू परिषद जिला जोगिंद्रनगर के द्वारा रविवार को लडभड़ोल क्षेत्र के प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दलेड में भड़ोल प्रखंड की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विहिप जोगिंद्रनगर के जिलाध्यक्ष करण कटोच ने की। बैठक की शुरुआत में मंदिर के महंत लाल गिरी महाराज का विशेष आशीर्वाद व मार्गदर्शन उपस्थित सदस्यों को प्राप्त हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष करण कटोच ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च से वर्ष प्रतिपदा तक सभी प्रखंडों में 'राम महोत्सव' के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी द्वारा सीता नवमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं, 2 अप्रैल को बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान जयंती मनाएंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 'धर्म रक्षा' कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विहिप ने समस्त हिन्दू समाज से इन धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। बैठक के दौरान...

हिमाचल: वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15 हजार तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

 

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