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लोक निर्माण विभाग लडभड़ोल के सहायक अभियंता पवन गुलेरिया का कहना है कि लडभड़ोल- सांड़ा पतन सड़क मार्ग में गड्डों को मिट्टी से भरने के लिए लेबर को भेज दिया गया है तथा इस सड़क की टायरिंग के लिए अभी बजट का प्रावधान नहीं है जैसे बजट का प्रावधान होगा व सैंक्शन आएगी टायरिंग करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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लडभड़ोल ( मिन्टु शर्मा)लडभड़ोल-सांडा पतन सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क का पता नहीं चलता है की हम सड़क में चले हैं या किसी खड्ड में चले है । हाल ही में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में सड़क धंसने और उफान पर आने से भी आवाजाही बाधित हुई थी। वर्तमान में, सड़क की मरम्मत और टायरिंग के काम न होने से लोग सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि state HP TV ने बताया है।  सड़क की हालत: state hp tv के अनुसार, लडभड़ोल-उटपुर-सांडापतन मार्ग की बहुत खस्ता हालत है" और कई वर्षों से इस पर कोई टायरिंग का काम नहीं हुआ है। लोगों का रोष: खराब सड़क की स्थिति के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर  प्रशासन से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत उटपुर के प्रधान संजय चौहान का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को भी पत्र लिखा है तथा सहायक अभियंता लडभड़ोल के समक्ष भी यह बात रखी है। लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। आलम यह है वाहन चालन खस्ता हालत सड़क पर सफर करने के ...

किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करें-एसडीएम

 

जोगिन्दर नगर, 25 मार्च-कोविड-19 संक्रमण के चलते अब किसी भी तरह के आयोजन के लिए लोगों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने को प्रदेश सरकार के आयोजन पंजीकरण वेब पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन  (covid.hp.gov.in) पर लॉग इन करना होगा।
इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत अब सभी तरह के आयोजनों के लिए आयोजकों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते वक्त आयोजकों को आयोजन के प्रकार, आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आयोजन स्थल, आयोजन की तिथि, आवेदक का संपूर्ण विवरण तथा संपूर्ण पते की जानकारी के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण जैसे आधारकार्ड, पते का प्रमाण इत्यादि को भी अपलोड करना होगा।
उन्होने बताया कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए अब ऑनलाइन अनुमति जरूरी है। उन्होने बताया कि घरों के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकत्तम 50 प्रतिशत क्षमता या 200 जो भी कम है कि अनुमति होगी जबकि खुले मैदानों व स्थानों के आकार का 50 प्रतिशत जारी एसओपी के आधार पर अनुमति का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा सामुदायिक रसोई या धाम इत्यादि के लिए भी रसोईयों को कोविड-19 रैपिड एंटीजन टैस्ट या आरटीपीसीआर टैस्ट से गुजरना होगा तथा कोविड 19 संबंधित टैस्ट रिपोर्ट 96 घंटे पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुकिंग स्टॉफ को मास्क, दस्ताने व हैडकवर सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओर भी दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
उन्होने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51-60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी लोगों से फेस मास्क का नियमित तौर पर इस्तेमाल करने एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आहवान किया है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

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