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लोक निर्माण विभाग लडभड़ोल के सहायक अभियंता पवन गुलेरिया का कहना है कि लडभड़ोल- सांड़ा पतन सड़क मार्ग में गड्डों को मिट्टी से भरने के लिए लेबर को भेज दिया गया है तथा इस सड़क की टायरिंग के लिए अभी बजट का प्रावधान नहीं है जैसे बजट का प्रावधान होगा व सैंक्शन आएगी टायरिंग करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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लडभड़ोल ( मिन्टु शर्मा)लडभड़ोल-सांडा पतन सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क का पता नहीं चलता है की हम सड़क में चले हैं या किसी खड्ड में चले है । हाल ही में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में सड़क धंसने और उफान पर आने से भी आवाजाही बाधित हुई थी। वर्तमान में, सड़क की मरम्मत और टायरिंग के काम न होने से लोग सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि state HP TV ने बताया है।  सड़क की हालत: state hp tv के अनुसार, लडभड़ोल-उटपुर-सांडापतन मार्ग की बहुत खस्ता हालत है" और कई वर्षों से इस पर कोई टायरिंग का काम नहीं हुआ है। लोगों का रोष: खराब सड़क की स्थिति के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर  प्रशासन से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत उटपुर के प्रधान संजय चौहान का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को भी पत्र लिखा है तथा सहायक अभियंता लडभड़ोल के समक्ष भी यह बात रखी है। लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। आलम यह है वाहन चालन खस्ता हालत सड़क पर सफर करने के ...

जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पाबंदी-डॉ. मेजर विशाल शर्मा एसडीएम ने जारी किये आदेश, निर्धारित स्थान पर ही बेच पाएंगे आतिशबाजी व पटाखे

 

जोगिन्दर नगर, 18 अक्तूबर-
आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा ने बताया कि जोगिन्दर नगर बाजार में आग इत्यादि की घटनाओं को रोकने बाबत यह आदेश जारी किये गए हैं ताकि शहरी इलाके में भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।
उन्होने बताया कि जोगिन्दर नगर स्थित पुराने मेला मैदान (रीतु रंग मंच) में ही लाईसेंस प्राप्त कर पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 22 अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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