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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भराड़पट में हुआ नई एसएमसी कमेटी का गठन! श्रीमती रेनू बनी प्रधान!

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लडभड़ोल ( मिन्टु शर्मा) आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भराड़पट में नई एसएमसी कमेटी का गठन किया गया जिसमें अभिभावकों और समस्त विद्यालय स्टाफ ने भाग लिया। श्रीमती रेनू को सर्वसम्मति से नई एसएमसी कमेटी का प्रधान चुना गया।इसके अतिरिक्त श्रीमती शिल्पादेवी, श्रीमती लता देवी, श्रीमती सीमा देवी, श्रीमती तारादेवी , श्रीमती ममता को नई कमेटी का मेंबर चुना गया।प्रधानाचार्य श्री राजेश चंद कटोच जी ने नव निर्वाचित एसएमसी कमेटी की प्रधान श्रीमती रेनू देवी को बधाई दी और साथ ही पूर्व एसएमसी कमेटी प्रधान श्रीमती बबली देवी को पिछले 3 वर्षों के दौरान अपना भरपूर सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। 

प्रिंटर व प्रकाशक के उल्लेख बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि सामग्री का मुद्रण प्रतिबंधित-एसडीएम नियमों की अवहेलना होने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हो सकती है जेल या जुर्माना


 जोगिन्दर नगर, 12 अक्तूबर-आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री के मुद्रण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें 6 माह की कैद या फिर आर्थिक तौर पर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
इस बारे जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन, 2022 की घोषणा होने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से विभिन्न राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि प्रचार सामग्री का मुद्रण करवाया जाना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते के बिना प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रिंटर प्रकाशक से घोषणा की दो प्रतियां प्राप्त किये बिना, जो दो प्रसिद्ध लोगों द्वारा प्रमाणित न हो को भी प्रकाशित नहीं करेगा।
उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए की उपधारा 1 व 2 के अनुसरण में प्रिंटर को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां निर्धारित प्रकाशक व प्रिंटर की घोषणा की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर देनी होगी। उन्होने कहा कि इस संदर्भ में नियमों की अवहेलना होने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत 6 माह की जेल या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

 

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